हाईकोर्ट के निर्देश पर 90 दिन में जांच पूरी करने का आदेश
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। जनजाति सुरक्षा मंच के जिला संयोजक बिहारी लाल तिर्की ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू से ही संदिग्ध रही है और जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार,संबंधित जाति प्रमाण पत्र 19 सितंबर 2023 को अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), लैलूंगा कार्यालय से जारी किया गया था। इसके खिलाफ 21 अक्टूबर 2023 को जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति, रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी बीच विधानसभा चुनाव की घोषणा होने पर मामले में त्वरित सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में रिट याचिका (क्रमांक 4587/2023) दायर की गई। बताया गया कि हाईकोर्ट ने पहले ही जिला स्तरीय समिति को जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन करीब दो वर्षों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद वर्ष 2026 में पुनः रिट याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 2 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर संबंधित समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
जांच प्रभावित न हो, इसलिए सीमित जानकारी साझा : बिहारी लाल तिर्की ने कहा कि प्रकरण से जुड़े कई अहम तथ्य ऐसे हैं, जिन्हें फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता,ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो। उन्होंने अधिवक्ता ऋषिराज सिंह के सहयोग का भी उल्लेख किया, जिन्होंने दस्तावेजों के संकलन और मामले को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत होगा : उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश से आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत होगा तथा संविधान के मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित होगी। यह जानकारी डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर आमजन तक पहुंचाई गई।
आरोप निराधार, साबित
करें शिकायतकर्ता
इधर, विधायक रामकुमार टोप्पो ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जब वे चुनाव लड़ रहे थे, तभी से यह मामला हाईकोर्ट में लगाया गया था। उन्होंने कहा कि यदि जाति प्रमाण पत्र फर्जी है तो शिकायतकर्ता इसे प्रमाणित करें। अब तक कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और केवल बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है।
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