कोरिया,11 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर की नगर पालिका परिषद का आम चुनाव दिसंबर 2021 में संपन्न हुआ था,इसके बाद दिनांक 01 जनवरी 2022 को अध्यक्ष पद का चुनाव चुनाव अधिकारी के निर्देशानुसार कराया गया, लंबे समय तक चले इस विवाद के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि अध्यक्ष पद का चुनाव पूर्ण सहमति एवं विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ था।
समान मत मिलने पर लॉटरी से हुआ निर्णय
अध्यक्ष पद के चुनाव में दोनों अभ्यर्थियों नविता शैलेश शिवहरे एवं साधना जायसवाल को समान मत प्राप्त हुए, ऐसी स्थिति में दोनों अभ्यर्थियों तथा सभी पार्षदों की सहमति से लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें नविता शिवहरे को निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया।
हाईकोर्ट में की गई अपील
जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध साधना जायसवाल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपील (सीआर नंबर. 149/2025) प्रस्तुत की गई, इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद 23 फरवरी 2026 को निर्णय सुरक्षित रख लिया गया।
जिला न्यायालय में दायर की गई याचिका
लॉटरी प्रक्रिया में सहमति और हस्ताक्षर देने के बावजूद पराजित अभ्यर्थी साधना जायसवाल ने जिला न्यायालय बैकुंठपुर में चुनाव याचिका प्रस्तुत की, इस मामले में लगभग तीन वर्षों तक सुनवाई चली,जिसमें मत पेटी का निरीक्षण एवं दोनों पक्षों के साक्ष्यों का परीक्षण किया गया।
जिला न्यायालय ने याचिका की खारिज
सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 07 मई 2025 को साधना जायसवाल की चुनाव याचिका खारिज कर दी गई।
हाईकोर्ट ने अपील की निरस्त
दिनांक 10 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए जिला न्यायालय के फैसले को यथावत रखते हुए अपील को निरस्त कर दिया।
न्यायपालिका पर बढ़ा भरोसा
इस निर्णय को प्रशंसनीय एवं स्वागतयोग्य बताया जा रहा है,इससे आमजन में न्यायालय की निष्पक्षता एवं न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।
अधिवक्ताओं ने की प्रभावी पैरवी
इस प्रकरण में वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष गुप्ता तथा उच्च न्यायालय बिलासपुर में अधिवक्ता चंद्रेश श्रीवास्तव एवं शशांक गुप्ता द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
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