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नई दिल्ली@यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली अग्रिम जमानत

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नई दिल्ली,25 मार्च 2026। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय सुनाते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को बड़ी राहत प्रदान की है। कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद, दोनों ने अदालत की शरण ली थी। अब अदालत के इस फैसले से उनकी संभावित गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, जिससे इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने इस मामले की गहन सुनवाई के बाद अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी मुकुंदानंद गिरी द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है


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