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अम्बिकापुर@राजस्व निरीक्षक को 4 साल का कठोर कारावास

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-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।कोर्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंबिकापुर ने आरोपी राजस्व निरीक्षक को 4 वर्ष का कटोर कारावास की सजा सुनाया है। वर्ष 2020 में आरोपी ने अपने पद व अधिकार का गलत फायदा उठाते हुए नक्सा काटने व रिकॉर्ड दूरूस्त करने के नाम पर महिला से रिश्वत की मांग की थी। महिला से 5 हजार रुपए रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार कृष्णानगर अंबिकापुर निवासी अर्चना खाखा ने 17 जुलाई 2020 को उप पुलिस अधीक्षक, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी), अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2018 में उनके पति राकेश खाखा ने ग्राम ठाकुरपुर स्थित खसरा नंबर 542/12, रकबा 0.04 हेक्टेयर भूमि क्रय कर रजिस्ट्री कराई थी। नक्शा काटने और राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने के एवज में राजस्व निरीक्षक राजबहादुर सिंह ने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। प्रार्थिया ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाने का निर्णय लिया। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह 10 हजार रुपये से एक रुपया भी कम नहीं लेगा। अगले दिन जमीन नापने के बाद उसने दोबारा रिश्वत की मांग की। इस दौरान प्रार्थिया ने 2 हजार रुपये दिए और शेष 8 हजार रुपये नक्शा कटने के बाद देने की बात कही।
7 अगस्त 2020 को एसीबी द्वारा ट्रैप कार्रवाई की गई। पटवारी कार्यालय सह निवास फुन्दुलडिहारी, अंबिकापुर में आरोपी को 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद 22 जून 2021 को आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। लंबी सुनवाई के बाद 28 जनवरी को न्यायालय ममता पटेल विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 4 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


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