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रामपुर@दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा,50 हजार का जुर्माना भी

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रामपुर,05 दिसम्बर 2025। उत्तर प्रदेश के रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज के मामले में सात साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। कोर्ट ने इस अपराध को समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक करार दिया है। यह केस 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि और अलग पहचान के आधार पर दो पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बनवाए। आरोप के मुताबिक एक पासपोर्ट वैध दस्तावेजों के आधार पर और दूसरा कथित रूप से फर्जी कागजों और गलत जानकारी पर तैयार किया गया। आशंका जताई गई कि ऐसे डुअल दस्तावेजों का उपयोग बैंकिंग,वोटिंग और अन्य संवेदनशील कामों में किया जा सकता था। कोर्ट ने केस में धोखाधड़ी,फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी करार दिया। फैसला सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि फर्जी पहचान और कागजों से अपराध, दंगा और पहचान की हेराफेरी जैसे गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं।


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