@ टीआई पर दर्ज होगा केस
@ कोर्ट ने दिया नोटिस,कहा- मामले पर विभागीय कार्रवाई हो
भिलाई,30 जनवरी 2025 (ए)। निचली अदालत ने महिला डॉक्टर को 15 घंटे तक अवैध हिरासत में रखने और बिना महिला पुलिसकर्मी के आंध्र प्रदेश से भिलाई तक लाने के मामले को गंभीरता से लिया है। भिलाई-3 कोर्ट ने इस मामले में दो थाना प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही आईजी से इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। इस मामले पर एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि अभी उन्हें कोर्ट का आदेश नहीं मिला है, और अगर एफआईआर का आदेश होता है, तो वे इसे जिला कोर्ट में चुनौती देंगे। भिलाई-3 क्षेत्र में प्रो. विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें इसलिए परेशान किया गया क्योंकि वह प्रोबीर की पत्नी हैं। उन्होंने इस मामले में न्यायाधीश अमीता जायसवाल की अदालत में शपथ पत्र के साथ शिकायत पेश की थी। कोर्ट ने भिलाई-3 के टीआई महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। डॉ. पूर्णिमा के वकील के अनुसार, भिलाई नगर के टीआई प्रशांत मिश्रा आरोपी प्रोबीर को पकड़ने के लिए आंध्र प्रदेश के पीठापुरण गए थे। 12 जनवरी को सुबह 7:30 बजे प्रोबीर, उसके ड्राइवर धीरज वस्त्रकार, और दोस्त टी. कोटी पवन के साथ डॉ. पूर्णिमा को भी हिरासत में लिया गया।
