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राजपुर@ वनरक्षक से धोखाधड़ी का आरोपी कथित पत्रकार गिरफ्तार

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स्कॉर्पियो खरीदकर नहीं किया पूरा भुगतान,रकम मांगने पर जातिसूचक गालियां देने का आरोप
-सुदामा राजवाड़े-
राजपुर,14 मई 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में वनरक्षक से धोखाधड़ी, जातिसूचक गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में कथित पत्रकार संतोष सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं सहित एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामला महुआडांड़ बासेन निवासी एवं वन परिक्षेत्र राजपुर के नरसिंहपुर बीट में पदस्थ वनरक्षक राकेश प्रसाद लकड़ा की शिकायत पर दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2023 में उनकी स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक ष्टत्र 15 ष्टङ्ख 1510 का सौदा संतोष सोनी के साथ 4 लाख 25 हजार रुपए में हुआ था। आरोप है कि आरोपी ने वाहन लेने के बाद पूरी राशि का भुगतान नहीं किया और लगातार टालमटोल करता रहा।
चेक दिया,फिर कहा खाते में पैसा नहीं : शिकायत में बताया गया है कि आरोपी द्वारा करीब 2 लाख रुपए किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से दिए गए थे,जबकि शेष 2 लाख 21 हजार रुपए के भुगतान के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया गया। करीब तीन माह बाद जब शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में लगाने की बात कही, तब आरोपी ने खुद खाते में रकम नहीं होने की जानकारी देते हुए चेक जमा नहीं करने का आग्रह किया और जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद भी वह लगातार भुगतान टालता रहा।
पत्रकारिता की आड़ में संरक्षण मिलने की चर्चा : क्षेत्र में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि कुछ समय पहले एक बड़े समाचार पत्र द्वारा संतोष सोनी को राजपुर क्षेत्र का संवाददाता बनाया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मीडिया संस्थानों को नियुक्ति से पहले संबंधित व्यक्ति की सामाजिक और कानूनी पृष्ठभूमि की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। लोगों का यह भी आरोप है कि आरोपी को कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते कई मामले लंबित होने के बावजूद कार्रवाई अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
कई जिलों में लंबित बताए जा रहे मामले : जानकारों के अनुसार संतोष सोनी के खिलाफ बलरामपुर, रामानुजगंज,अंबिकापुर और सूरजपुर सहित विभिन्न जिलों में चेक बाउंस एवं लेनदेन विवाद से जुड़े कई मामले न्यायालय में लंबित बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वाहन खरीद-बिक्री और अन्य लेनदेन में रकम लेने के बाद भुगतान के नाम पर चेक दिए जाते थे, जो खातों में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो जाते थे। कई लोगों के लाखों रुपए फंसे होने की भी चर्चा है।
पैसे मांगने पहुंचे तो गाली-गलौज और धमकी
शिकायतकर्ता के मुताबिक 12 मई को वह विजय तिर्की के साथ राजपुर स्थित आरोपी की दुकान पर भुगतान की बात करने पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने जातिसूचक गालियां देते हुए अभद्र व्यवहार किया और पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ‘जहां जाना है जाओ,देख लूंगा’ कहते हुए धमकी देकर वहां से भगा दिया गया। इसके बाद आरोपी ने फोन उठाना भी बंद कर दिया।
एससी-एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के निर्देशन में राजपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 सहित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।


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