अम्बिकापुर,25 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। नगर पालिक निगम अम्बिकापुर क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों एवं स्थलों पर लंबे समय से खड़े खराब (कंडम) वाहनों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। दिनांक 17 मार्च 2026 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों एवं व्यापारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे वाहन यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में नगर पालिक निगम अम्बिकापुर द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 के तहत सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा स्थानों पर खड़े अपने खराब वाहनों को 7 दिवस के भीतर हटा लें। निर्धारित समय-सीमा में वाहन नहीं हटाए जाने की स्थिति में निगम द्वारा उक्त वाहनों को जब्त करते हुए धारा 322 (4) के तहत नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों से शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी संबंधित वाहन स्वामी समय-सीमा का पालन करने की अपील की है।
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