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बिलासपुर@धर्म-स्वातंर्त्य अधिनियम को चुनौती,हाईकोर्ट ने मांगा जवाब..कानून की संवैधानिकता पर पहले से याचिकाएं लंबित,राज्य सरकार को 3 हफ्ते में देना होगा जवाब

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बिलासपुर,09 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की बेंच ने कहा है कि अंतरिम आवेदन पर भी अगली सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विचार किया जा सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। वीएन प्रसाद राव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता राहुल तामस्कर ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 के अलग-अलग प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दूसरी याचिकाएं भी हाईकोर्ट में लंबित हैं। सरकार ने इसी आधार पर मौजूदा मामले में नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। वहीं,याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आवेदन पर अलग से सुनवाई करने और सरकार को तैयारी के लिए कम समय देने की मांग की गई। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।


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