दिव्यांगों के आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप,सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर,09 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप पर यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था नहीं की गई। इससे वे भर्ती में शामिल होने के अवसर से वंचित हो गए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि कुल 2,292 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों को 2 संवर्गों में बांटा गया है। ई-संवर्ग में 795 पद हैं, जबकि टी-संवर्ग में 1,497 पद हैं। सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को और शिक्षक पद के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर को आयोजित होनी थी। अब हाईकोर्ट की रोक के बाद परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। अब भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी,यह मामले में होने वाली अगली कार्रवाई और अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगा। वहीं अभ्यर्थियों को 11 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा की स्थिति को लेकर आधिकारिक सूचना का इंतजार है। दरअसल,राज्य सरकार ने शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसकी शर्तों और दिव्यांगों के लिए आरक्षण के नियमों को चुनौती देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच में हुई।
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