हेड कॉन्स्टेबल को सर्विस रिकॉर्ड में कम अंक मिले,दोबारा विचार के दिए थे निर्देश
बिलासपुर,03 अक्टूबर 2026। हाईकोर्ट के आदेश का समय पर पालन नहीं करने के मामले में आबकारी विभाग के कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।
बिलासपुर के मंगला निवासी मुकेश कुमार शर्मा जांजगीर-चांपा जिले में आबकारी विभाग में प्रधान आरक्षक हैं। उन्होंने आबकारी उपनिरीक्षक पद के लिए हुई विभागीय परीक्षा में हिस्सा लिया था। सर्विस रिकॉर्ड (एसीआर) के 15 अंक कम मिलने की वजह से वे परीक्षा में पास नहीं हो सके। मुकेश ने इस मामले को लेकर अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उनका कहना था कि वर्ष 2017, 2018 और 2019 के एसीआर में उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की गईं, लेकिन इससे पहले उन्हें न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका मिला।
90 दिन में मामले पर दोबारा विचार का आदेश : मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों का हवाला देते हुए विभाग को मुकेश के मामले पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अन्य एसीआर के आधार पर मामले पर 90 दिनों के भीतर फिर से निर्णय लेने को कहा था। मुकेश का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद करीब 9 महीने बीत गए, लेकिन विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।
कोर्ट ने पूछा- कार्रवाई क्यों न की जाए? अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान मुकेश की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 90 दिनों की तय समय-सीमा बीत चुकी है,लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ।
मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम,1971 के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
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