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बलरामपुर@नाबालिगों को गाड़ी देने वाले माता-पिता पर कानूनी शिकंजा,सीधे न्यायालय में होगी पेशी

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-संवाददाता-
बलरामपुर,22 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। यातायात पुलिस का फरमान जिले में नाबालिग बच्चों द्वारा तेजी से वाहन चलाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बलरामपुर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। मोटर यान अधिनियम की धारा 199(क) के तहत अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहे नाबालिगों के माता-पिता या वाहन स्वामियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देश पर सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा (भा.पु.से.),पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर (भा.पु.से.) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिलेभर में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले चरण में 30 जुलाई 2026 से जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे,जिसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को नियम समझाए गए थे। इसके बावजूद उल्लंघन जारी रहने पर पुलिस ने दूसरे चरण में कार्रवाई करते हुए 83 मामलों में कुल 1,23,500 का समन शुल्क वसूला। जागरूकता और चालानी कार्रवाई के बाद भी सुधार न होने पर पुलिस ने अब सख्त प्रावधान लागू कर दिए हैं। वर्तमान में थाना रामानुजगंज (02), यातायात बलरामपुर (02) और चौकी वाड्रफनगर (02) के कुल 06 मामलों में वाहन जप्त कर अभिभावकों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं।


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