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अम्बिकापुर@अंबिकापुर के सीएसपी पर एक करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप,दिल्ली की विशेष अदालत ने जारी किया नोटिस

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हवाला के जरिए घूस लेने का आरोप,डीजीपी छत्तीसगढ़ और सीबीआई निदेशक से मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट


-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। अंबिकापुर के पुलिस अधीक्षक समेत तीन पुलिस अधिकारियों पर हवाला के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने शिकायत पर प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी),सीबीआई निदेशक तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही डीजीपी से पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट और सीबीआई से शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/सीबीआई-11 सुधांशु कौशिक की अदालत में 1 जुलाई 2026 को आकाश कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 175(3) के तहत नई शिकायत प्रस्तुत की गई। अदालत ने शिकायत प्राप्त होने के बाद उसे जांच के लिए पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनमीत सिंह उपस्थित रहे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अंबिकापुर में पदस्थ एक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राहुल बंसल ने साइबर थाना सरगुजा में पदस्थ दो उप निरीक्षकों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस षड्यंत्र के तहत हवाला चैनल के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत की मांग की गई और उसे स्वीकार भी किया गया। शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 7ए तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 308 एवं 351 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत के साथ शपथ-पत्र भी संलग्न किया गया है।
सीबीआई से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का दावा : अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि उसने 8 जून 2026 को सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की थी,लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत की प्रति भी अदालत में प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों की निष्कि्रयता का भी आरोप लगाया।
एसपी बोले आईजी सर बताएंगे : इस मामले में एसपी राजेश अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला रेंज थाने का है। आईजी सर ही बता पाएंगे। पक्ष जानने आईजी दीपक झा के मोबाइल पर कॉल किया गया तो उन्होंने रिसिव नहीं किया।


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