करम्हा गांव की घटना, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। करम्हा गांव में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, 2 अगस्त को नाबालिग पीडि़ता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि करम्हा निवासी गौतम राम उर्फ सटेल (40 वर्ष) ने उसे अकेला पाकर लज्जा भंग करने की नीयत से जबरन छेड़छाड़ की। पीडि़ता मौके से भागकर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 537/26 दर्ज कर बीएनएस की धारा 74, 75(2), 76 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 12 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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