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अम्बिकापुर@पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगने वाले कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक को तीन वर्ष की सजा

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-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

भ्रष्टाचार के मामले में अंबिकापुर के पासपोर्ट सेवा केन्द्र में पदस्थ कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक संकट मोचन राय को न्यायालय ने तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा उन पर लगे आरोपों के आधार पर सुनाई गई है, जिसमें उन्होंने हज यात्रा पर जाने के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की थी। जानकारी के अनुसार, आरोपी संकट मोचन राय (32) अंबिकापुर पासपोर्ट सेवा केन्द्र में कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2024 में, इसरार हुसैन और उनके चार साथी समीम अंसारी, तुफैल अहमद, असलम अंसारी और नूरानी पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा केन्द्र आए थे। इन लोगों का उद्देश्य हज यात्रा पर जाने का था और इसके लिए उन्होंने संबंधित दस्तावेज़ों का सत्यापन करवाना था। 21 मई 2024 को ये सभी व्यक्ति पासपोर्ट सहायक के पास सत्यापन के लिए पहुंचे। इस दौरान, आरोपी संकट मोचन ने दस्तावेज़ में त्रुटि बताकर सत्यापन की प्रक्रिया रोक दी और आरोपियों से कहा कि यदि वे पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये रिश्वत देने होंगे। वरना, वह दस्तावेज़ में त्रुटि बताते हुए पासपोर्ट को रिजेक्ट कर देंगे। इस तरह, आरोपी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और अवैध रूप से पैसे की मांग की। घटना की शिकायत एंटीकरप्शन ब्यूरो से की गई, जिसके बाद 30 मई 2024 को एंटीकरप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपी को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की और उसे जेल भेज दिया। मामला विशेष न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत में चल रहा था, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक सिंह ने मामले को मजबूती से पेश किया।

आरोपी की ओर से अधिवक्ता संजय अंबष्ट ने बचाव किया। 29 नवम्बर को अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
यह सजा भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पुलिस और एंटीक्रप्शन ब्यूरो की इस सफलता ने यह संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


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