-संवाददाता-
सूरजपुर, 20 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।
सूरजपुर जिले के विधानसभा प्रतापपुर की विधायक शकुंतला पोर्ते की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति बलरामपुर-रामाजुगजंग ने 27 नवंबर को अनुसूचित जनजाति दस्तावेज प्रस्तुत करने को नोटिस भेजा। नोटिस में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र (स्थायी) के सत्यापन के संबंध में आवेदक धन सिंह धुर्वे ग्राम व पोस्ट नवगई थाना व तहसील रघुनाथनगर के द्वारा शिकायत आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा आवेदक जयश्री सिंह पुसाम पिता बेचन सिंह ग्राम गौरमाटी, महेवा, वाड्रफनगर जिला बलरामपुर के द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक WPC No. 2966/2025 दायर किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण पर यथाशीघ्र अभिलेख प्रस्तुत करते हुए कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। नोटस में ‘गोंड़’ अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। जिन अभिलेखों के आधार पर उक्त स्थायी जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उन अभिलेखों की मूल प्रति के साथ-साथ पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, जन्म-मृत्यु संबंधी पंजीयन, शालेय दाखिल खारिज पंजी, निवास संबंधी अभिलेख अथवा अन्य सुसंगत अभिलेखों को समिति के समक्ष 27 नवंबर 2025 को समय प्रातः 11 बजे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा है।
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