नई दिल्ली,23 अक्टूबर 2025। बैंक कस्टमर अब अपने खाते में चार नॉमिनी जोड़ पाएंगे और ये भी तय कर पाएंगे कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से खाते में एक-एक करके या चारों नाम एक ही साथ जोड़ पाएंगे। सरकार ने बैंकिंग सिस्टम में क्लेम के एक समान और आसान निपटारे के लिए ये व्यवस्था शुरू की है। सेफ कस्टडी में रखी चीजों और सेफ्टी लॉकर्स के लिए सिर्फ एक्सेसिव नॉमिनेशन यानी एक के बाद एक नाम नॉमिनेट करने की इजाजत होगी। गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के नॉमिनेशन से जुड़े मुख्य नियम 1 नवंबर से लागू होंगे। ये एक्ट 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई हुआ था।
सरकार बोली- इससे निपटारा और उत्तराधिकार में क्लेरिटी रहेगी : मंत्रालय ने कहा, ‘ग्राहक चार नॉमिनी बना सकते हैं और हर नॉमिनी का हिस्सा या प्रतिशत तय कर सकते हैं। इससे सभी नॉमिनी के बीच ट्रांसपैरेंट बंटवारा होगा। जो लोग डिपॉजिट, सेफ कस्टडी में सामान या लॉकर रखते हैं, वो चार नॉमिनी बना सकते हैं। अगर ऊपर वाला नॉमिनी नहीं रहा, तो अगला नॉमिनी काम करेगा। इससे निपटारा और उत्तराधिकार में क्लेरिटी रहेगी। अगले महीने से लागू हो रहे बैंकिंग कंपनियां (नॉमिनेशन) नियम 2025 में नॉमिनेशन बनाने,रद्द करने या एक से ज्यादा नॉमिनी तय करने के लिए प्रोसेस औरस फॉर्म होंगे जल्द जारी होंगे।
इन बदलाव से आम आदमी को क्या मिलेगा?
- बैंकों का कामकाज ज्यादा पारदर्शी और तेज होगा।
- आपके पैसे और लॉकर की सुरक्षा बढ़ेगी।
- नॉमिनेशन के नए नियमों से आपके परिवार को आसानी होगी।
- पुराने नियमों को आज के समय के हिसाब से अपडेट किया गया है, जिससे बैंकिंग अनुभव बेहतर होगा।
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