न्यायालय ने अग्रिम जमानत की खारिज,राउरकेला निवासी पंकज अग्रवाल की सरगुजा पुलिस कर रही है तलाश


-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अक्टूबर 2025 (घटती-घटना)। मामला पूर्व में साजि़श कर राहुल गोयल , के के अग्रवाल को झूठे मुकदमे में फँसाने वाले राउरकेला निवासी पंकज अग्रवाल की असलियत अब सबके सामने उजागर हो चुकी है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी के मामले में न्यायालय द्वारा आपराधिक परिवाद क्रमांक 787/2023 राहुल गोयल प्रति पंकज अग्रवाल में न्यायालय श्री गिरवर सिंह राजपूत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबिकापुर के न्यायालय द्वारा दिनांक 15/10/25 को गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए थाना प्रभारी उदितनगर जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा को पत्र भेजकर पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर दिनांक 11/11/2025को न्यायालय में हाजिर करने का आदेश दिया है इसके अलावा न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक सरगुजा एवम् पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा को भी ज्ञापन जारी कर उपरोक्त परिवाद में आरोपी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर दिनांक 11/11/25 को न्यायालय में हाजिर करने का आदेश दिया है जिसके तहत कानूनी रूप से भगोड़ा घोषित पंकज अग्रवाल की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 14 अक्टूबर 2025 को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की। उसके तुरंत बाद से ही पंकज अग्रवाल ने अपने सभी मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया…16 अक्टूबर शाम 6 बजे से उसका कोई पता नहीं। 17 अक्टूबर की रात पुलिस टीम राउरकेला के लिए रवाना हुई और 18 अक्टूबर को पूरे दिन सघन सर्च अभियान चलाया गया। दोपहर करीब 2 बजे पुलिस टीम ने सर्च वारंट के साथ उसके घर पर दबिश दी…लगभग 3 घंटे तक तलाशी अभियान चला। यह सब देखकर आसपास की पूरी कॉलोनी में भारी भीड़ जुट गई। जब लोगों ने पुलिस से पूछताछ की तो टीम ने स्पष्ट कहा कि पंकज अग्रवाल सैकड़ों करोड़ रुपए की बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी है और इसी सिलसिले में उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। पंकज अग्रवाल ने राहुल गोयल और केके अग्रवाल को झूठे मुकदमे में फँसाने की साजि़श रची थी, आज वही पंकज अग्रवाल स्वयं कानून के शिकंजे से बचता फिर रहा है। सच्चाई अब सबके सामने है…जिसने फरेब का जाल बुना था, वही अब उस जाल में उलझ चुका है। उड़ीसा पुलिस के अलावा सरगुजा पुलिस भी पंकज अग्रवाल की तलाश जारी रखी है और अब बहुत जल्द पंकज अग्रवाल कानून के शिकंजे में होगा।
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