बिलासपुर,06अप्रैल 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बालोद जिले के एक राजस्व निरीक्षक से 2 लाख 24 हजार रुपये की वसूली के आदेश को खारिज कर दिया है। यह आदेश बालोद के अपर कलेक्टर द्वारा जारी किया गया था,जिसमें कहा गया था कि वेतन निर्धारण में त्रुटि के चलते कर्मचारी को अधिक राशि का भुगतान किया गया, इसलिए वह राशि वसूल की जाए।
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