हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच रद्द की
बेंगलुरु ,15 दिसंबर 2021 (ए)। कर्नाटक सेक्स सीडी मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत, डीसीपी सेंट्रल एम.एन. अनुचेत व कब्बन पार्क थाना निरीक्षक मारुति के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। ये लोग भाजपा के एक पूर्व मंत्री के खिलाफ कथित रूप से सेक्स सीडी मामले में केस दर्ज करने में विफल रहे थे।
न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ ने पाया था कि शिकायतकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने अपनी शिकायत के बारे में पुलिस को पर्याप्त जानकारी नहीं दी थी और उसने इसे 7 मार्च, 2021 को वापस ले लिया था। पुलिस आयुक्त कमल पंत ने 11 मार्च को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। एसआईटी ने इसकी जांच पूरी कर ली है। जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
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