- खड़गवां विकास खंड में शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग आदेश की उड़ा रहे धज्जियां
- आखिर क्यों कोरिया जिले के दो जिला अधिकारी इस व्याख्याता को संरक्षण देकर रखे थे?
- क्यों कोरिया जिले के दो जिला शिक्षा अधिकारी ने दो अलग-अलग आदेश जारी कर दिया…आखिर ऐसा क्यों?
- आखिर एम सी बी के जिला शिक्षा अधिकारी इस व्याख्याता पर इतने मेहरबान क्यों?
- खड़गवा विकास खंड शिक्षा विभाग हमेशा से ही किसी ना किसी बहाने सुर्खियों में रहते आ रहा है
- क्यों एमसीबी जिला शिक्षा अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ को स्थानांतरण से संबंधित गलत और भ्रमित जानकारी उपलब्ध कराई गई है?
-राजेन्द्र शर्मा-
खड़गवां,18 अगस्त 2023 (घटती घटना)। जिला शिक्षा अधिकारी के शिक्षा के क्षेत्र में हो नित नए के खुलासे हो रहे हैं। ऐसा एक मामला खड़गवां विकास खंड के हाई स्कूल आमाडाड में पदस्थ व्याख्याता एल बी रमेश कुमार हलवाई का सामने आ गया छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग – टी मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के दिनांक 30/9/2022आदेश क्रमांक एफ 1–53/2022/20–चार राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्याख्याताओं को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कालम –5 में दर्शाए गए स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यंत पदस्थ करता हैं। जबकि इस आदेश के क्रमांक नंबर 207 में स्पष्ट नाम का उल्लेख किया गया है और प्रशासनिक तौर पर स्थानांतरण किए जाने के बाद भी पिछले एक वषों से उसी संस्था में पदस्थ हैं।
जबकि छत्तीसगढ़ शासन के जारी आदेश के बाद कार्यलय जिला शिक्षाअधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया छ.ग. के आदेश क्रमांक 8329/स्थापना –1/ टई– संवर्ग/2022–23 दिनांक 12/12/2022 को पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश और पत्र क्रमांक का हवाला देकर रमेश कुमार हलवाई व्याख्याता (एल.बी.) विषय-हिन्दी शासकीय हाईस्कूल आमाडाड विकास खंड खड़गवां जिला मनेंद्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर छ.ग. का प्रशासनिक स्थानांतरण करते हुए शासकीय हाईस्कूल पटोरा विकास खंड लुण्ड्रा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में पदस्थ किया गया है उक्त आदेश के तहत रमेश कुमार हलवाई व्याख्याता एलबी विषय हिंदी को स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा छत्तीसगढ़ के लिए आज दिनांक 12/ 12 /2022 को अपराह्न में भारमुक्त कर दिया गया और इस व्याख्याता की अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भी नवीन पदस्थापना शासकीय हाईस्कूल पटोरा विकास खंड लुण्ड्रा जिला सरगुजा लिए डी डी ओ आहरण समंवितरण अधिकारी विकास खंड खड़गवां उधनापुर के द्वारा अंतरित कर दिया गया था।
इसके पश्चात शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30/9/2022 में 235 शिक्षकों के स्थानांतरण त्रुटि पूर्ण से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गई दायर याचिका क्रमांक 1955/2023 आदेश दिनांक 21/4/2023 के परिपालन में तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/सथा./स्थानां/न्या.प्र./30/2023/236 दिनांक 4/5/2023 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक छत्तीसगढ़ एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ जानकारी तैयार कर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ को शिक्षकों की सूची संलग्न कर आवश्यकतानुसार संशोधित स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार करने का पत्र प्रेषित किया गया था माननीय उच्च न्यायालय में पारित याचिका में दिये गये निर्णय के बिंदु क्रमांक 7.8.9.एव 10 पालन सुनिश्चित कर दिनांक 5/5/2023 को सहायक संचालक को प्रेषित करने का आदेश किया गया था। जिसमें प्रपत्र- 01 ङ्खक्कस् 1955/2023 एवं अन्य परिपालन में संशोधित स्थानांतरण प्रस्ताव स्थानांतरण नीति के विपरित होने वाले स्थानांतरण प्रकरणों की जानकारी जिन्हें कार्य मुक्त किया जा चुका है इस प्रपत्र-1 में जिला स्तरीय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एमसीबी जिले से जो जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय छाीसगढ़ शासन को एवं माननीय उच्च न्यायालय को भेजी गई है वो ग़लत जानकारी भेजी गई है खड़गवां विकास खंड आमाडाड हाईस्कूल में पूर्व से दो शिक्षकों कि पदस्थापना होने के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर को एवं लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक एव प्रपत्र के माध्यम स्थानांतरण नीति में एकल शिक्षकीय बताया गया है भेजी गई जानकारी पूर्णतः गलत और भ्रमित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। खड़गवां विकास खंड में स्थानांतरण को लेकर बहुत ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसकी जांच कर कार्य वाही की जरूरत है।
जिला शिक्षा अधिकारियों के संरक्षण में होता है खेल
एक व्याख्याता के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया और जिला शिक्षा अधिकारी एमसीबी के द्वारा खुला संरक्षण दिया गया था जब इस प्रकरण के संबंध में खबर प्रकाशित हुई तो जिला शिक्षा अधिकारी ने आनन-फानन में दिनांक 7/8/2023 को भारमुक्त कर दिया गया है जबकि इस व्याख्याता को भारमुक्त करें लगभग ग्यारह बारह दिन हो गए अभी तक प्रभार नहीं हुआ है जिससे हाईस्कूल के प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं क्या जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा भारमुक्त करना ही प्रकरण की समस्या का निराकरण है या प्रशासनिक प्रभार भी दिलाने की जिम्मेदारी है? इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी के मोबाइल नंबर 6264990636 पर संपर्क करने की कोशिश की गई संपर्क नहीं हो सका।
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