आयुक्त नगर पालिक निगम होंगे अध्यक्ष
कोरबा,17 अगस्त 2023 (घटती घटना) कलेक्टर सौरभ कुमार ने राष्ट्रीय एवं राजमार्गों में घुमन्तु पशुओं के व्यवस्थापन के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत कार्य करने जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के सदस्य के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप संचालक समाज कल्याण विभाग, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, जिला परिवहन अधिकारी, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, कार्यपालन अभियंता एन.एच.ए.आई. 130, कार्यपालन अभियंता एन.एच. ए.आई. 130 ए, वनमण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा, कटघोरा, पाली, पोड़ी-उपरोड़ा को सदस्य बनाया गया है।
घायल पशुओं को चिकित्सा हेतु पशु हेल्पलाइन नंबर 07759-350737 पर दे सकते हैं सूचना
राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों में घुमन्तु पशुओं के व्यवस्थापन एवं दुर्घटना कारित होने की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु पशु हेल्पलाइन नंबर 07759-350737 जारी किया गया है। साथ ही डॉ रेखा मिरे, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, प्रभारी चलिष्णु इकाई कोरबा को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए विभिन्न अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत प्रातः 08 बजे से दोपहर 02 बजे तक श्रीमती दीपा कंवर, एव्हीएफओ एवं सह कर्मचारी हेतु सुश्री रुखसाना बेगम परिचारक की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार दोपहर 02 बजे से रात्रि 08 बजे तक हेतु श्री शिवमंगल सिंह कंवर एव्हीएफओ,एवं सह कर्मचारी श्री विजय धिरही परिचारक की ड्यूटी निर्धारित है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इनका कार्य जिले के विभिन्न राजमार्गों से सड़क दुर्घटना एवं व्यवस्थापन के संबंध में हेल्पलाइन नंबर पर सूचना प्राप्त कर मैदानी अमले को सूचित करना होगा। इसी प्रकार मैदान अमले से समन्वय स्थापित कर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलध कराने एवं जिला कार्यालय के समन्वय से पशुओं को विभिन्न गौशालाओं में स्थानांतरित करने की कार्यवाही सुगम करना है। साथ ही सभी प्राप्त सूचनाओं को पंजीबद्ध करना भी इनका दायित्व होगा।
निम्न कार्य करेगी समिति
जिला स्तरीय समिति द्वारा कोरबा जिले में घुमन्तु पशुओं को राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों व नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत मार्ग से पृथक करना एवं पशु मालिकों को छ0ग0 ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 एवं पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धाराओं में निहित प्रावधानुसार कार्यवाही कर सौंपा जाना। घुमन्तु पशुओं को गौशालाओं एएव अन्य शेल्टर में व्यवस्थापन करना। घुमन्तु पशुओं में रेडियम बेल्ट एवं टैग लगाया जाकर चिन्हांकित किया जाना। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों में ऐसे स्थानों को चिन्हांकित करना जहां आमतौर पशुओं का जमावड़ा रहता है। समिति एक ऐसा प्रावधान तैयार कर सकेगा जिससे ग्रामीण आमजन घुमन्तु पशुओं के संबंध में शिकायत दर्ज करा सके। साथ ही ऐसे व्यक्त्/स्वयं सेवी संस्थान जो घुमन्तु पशुओं के व्यवस्थापन में संलग्न किए गए हों उनके संपर्क नंबर को व्यापक रूप से प्रचारित करना।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur