बिलासपुर@165 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन

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हाईकोर्ट ने मांगा सीएस और एसीबी से जवाब

बिलासपुर,10 अगस्त 2023 (ए)। भिलाई नगर के सुपेला स्थित यस बैंक के एक खाते में 165 करोड़ रुपए के लेन-देन की जांच नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो के रवैए पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 28 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई रखी है जिसके पहले विस्तृत जानकारी कोर्ट में पेश करने कहा गया है।
ज्ञात हो कि कथित रूप से भिलाई नगर के सुपेला स्थित यस बैंक की शाखा में अनिमेष सिंह नाम के व्यक्ति की गई। के खाते में 165 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था। सन 2020 में हुए इस लेन देन पर अनिमेष सिंह ने पुलिस में हितेश चौबे और बाला चौहान के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अगले ही दिन हितेश चौबे ने भी अनिमेष के खिलाफ खुर्सीपार थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे हैं।
मई 2022 में हाईकोर्ट में एक आपराधिक रिट याचिका दायर की और इस ट्रांजैक्शन की निष्पक्ष जांच की मांग की याचिका में पुलिस विभाग प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स विभाग को तत्काल निर्देश देने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जनवरी 2020 से दर्ज एफआईआर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनकम टैक्स विभाग ने भी इस मामले में पुलिस को पत्र जारी किया था लेकिन कोई जांच नहीं


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