रायपुर,22 जून 2023(ए)। आरटीआई का जवाब नहीं देना वन विभाग के अफसरों को महंगा पड़ गया। सूचना आयुक्त ने रेजर्स को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। रेजर्स ने क्रभ्ढ्ढ के तहत मांगी गयी जानकारी नहीं दी थी, इसे लेकर सूचना आयोग में अपील की थी, जिसके बाद सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने वनमंडल के वन परिक्षेत्रा धिकारी कुवांरपुर, बरसासी, जनकपुर, बिहारपुर, मनेंद्रगढ़ पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
दरएसल आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने आरटीआई के तहत वन परिक्षेत्र में कैम्पा मद के कार्यो की जानकारी व भुगतान को लेकर जानकारी मांगी थी। लेकिन रेंजर्स ने ये कहते हुए जानकारी देने से इंकार कर दिया कि ये व्यक्तिगत जानकारी है। जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रथम अपील दायर की वन मण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ से जानकारी मांगी।
मगर डीएफओ ने भी इस मामले में गुमराह किया गया। तब आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। जहा सुनवाई में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए जुर्माना लगाया गया। राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने सत्र 2022 के अपीलार्थी अशोक श्रीवास्तव के प्रकरण पर की कार्यवाही की, साथ ही 30 दिन के अंदर जानकारी देने के निर्देश दिया है।
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