- होर्डिंग विज्ञापन स्थल निविदा नियम विरूद्व खोले जाने का मामला
- पीडि़त ने नगरपालिका अध्यक्ष से लगाई न्याय की गुहार
- आखिर किसके इशारे पर मनमानी कर रही हैं सीएमओ?
–रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर,20 मई 2023 (घटती-घटना)। नगरपालिका परिषद बैकुंठपुर में पदस्थ मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है, नियम विरूद्व शासकीय राशि के लेनदेन का मामला हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार से नियम विरूद्व कार्य करने की बात हर काम में नपाधिकारी अपने मन मुताबिक काम कर रही हैं, स्थानीय विधायक से लेकर नगरपालिका उपाध्यक्ष की कृपापात्र उक्त अधिकारी के तानाशाह रवैये के कारण आम जन भी परेशान हो रहे हैं एक नया मामला निकाय क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थलों पर विज्ञापन बोर्ड लगाये जाने का सामने आया है,जिसमें नियम विरूद्व निविदा खोले जाने का आरोप लगाया गया है,पीडि़त ने नगर पालिका उपाध्यक्ष आशीष यादव पर भी डांट फटकार कर भगाने का आरोप लगाया है,इस बारे में पीडि़त ने नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। सूत्र बतलाते हैं कि विज्ञापन बोर्ड लगाये जाने का काम नगरपालिका उपाध्यक्ष के चहेतो को दिया गया है जिसमें कि नियमों को ताक पर रखा गया है। इस बारे में प्राप्त जानकारी के तहत पीडि़त प्रगति एडवरटायजिंग एजेंसी के संचालक महेश गुप्ता ने नपाध्यक्ष को सौंपे ज्ञापन में उल्लेख किया है कि होर्डिंग बोर्ड विज्ञापन हेतु स्थल निविदा प्रकाशन 30 सितंबर 2022 के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर 5 प्रथम जोन के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। 14 अक्टूबर 2022 तक निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क अदा कर प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी,तथा 18 अक्टूबर 2022 समय दोपहर 3 बजे निविदा खोलने की निर्धारित तिथि थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मैं भी अपने आपको योग्य एवं पात्र निविदाकर्ता समझते हुए प्रक्रिया अंतर्गत 13 अक्टूबर 2022 को कार्यालय में उपस्थित होकर फर्म पंजीयन हेतु 100 रूपये अदाकर रशीद प्राप्त किया। ततपश्चाल कार्यालयीन कर्मचारी द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु मुझे अगले दिन बुलाया गया । अगले दिन मेरे वहां पहुंचने पर मुख्य नगरपालिका उपाध्यक्ष द्वारा डांट डपटकर मुझे वहां से भगा दिया गया। पीडि़त ने लिखा है कि तत्काल मेरे द्वारा संबंधी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर निविदा प्रक्रिया को तत्काल रोकते हुए मेरे शिकायत पर जांच आहुत किया गया,एवं जांच कार्यवाही वर्तमान में भी पूर्णता के अभाव में लंबित है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आपको संप्रेषित पत्र 4 मई 2023 के अवलोकन से पुष्ट एवं प्रमाणित है कि निविदा प्रक्रिया में मुझे नगरपालिका उपाध्यक्ष द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर निविदा में भाग लेने से रोका गया एवं मुझे निहित मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। पीडि़त ने कहा है कि प्रकरण की गंभीरता संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से जांच प्रतिवेदन में यह पुष्ट एवं प्रमाणित होने के बाद मुझे मेरे मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है, पीडि़त ने निविदा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने एवं आगे की निविदा में अवसर देने की मांग किया है।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur