कोरबा 06 अप्रेल २०२३ (घटती-घटना)। खनिज विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि जिला अंतर्गत स्वीकृत मुख्य खनिज खनिज एवं रेत खदानें जो कि वैद्य रूप से संचालित है के अलावा अन्य स्थानों से किसी भी व्यक्ति/संस्थानों द्वारा खनिजों का किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण किये जाने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा-21 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 अन्तर्गत नियम- 71 एवं छ.ग. खनिज खनन (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) अधिनियम/नियमों के तहत की जाएगी कार्यवाही ।
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