सीएम ने कहा…
अब हस्ताक्षर में न हो देरी
रायपुर,25 दिसम्बर 2022(ए)। राजभवन की ओर से आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर जिन 10 सवालों का जवाब राज्य सरकार से मांगा था, राज्य सरकार ने वो जवाब भेज दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण विधेयक को लेकर राजभवन को जवाब भेज दिया गया है। अब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री साथ ही यह भी कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी सरकार ने जवाब राजभवन को भेजा है, अब हस्ताक्षर में देरी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें आरक्षण संशोधन से जुड़े 2 बिल पास कराए गए थे।
आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद तत्काल राजभवन भेजा गया था। मगर हस्ताक्षर से पहले राज्यपाल की ओर से 10 सवालों की एक सूची राज्य सरकार को भेजी गई थी, पिछले दिनों जब कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था प्रतिनिधिमंडल को भी सवालों की सूची राज्यपाल ने दी थी।
राज्य सरकार ने भेजा इन सवालों के जवाब
संशोधित विधेयक में क्रमांक 18-19 पारित करने के पूर्व अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संबंध में मात्रात्मक विवरण (डाटा) संग्रहित किया गया था?
सुप्रीम कोर्ट में इंद्रा साहनी मामले के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थतियों में ही आरक्षण दिया जा सकता है। अत: उक्त विशेष बाध्यकारी परिस्थिति का विवरण क्या है?
राज्य शासन ने हाईकोर्ट में 19 सितंबर 2022 को 8 सारणी में विवरण भेजा था, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई विशेष प्रकरण निर्मित नहीं है, कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जाए। इस निर्णय के बाद ऐसी क्या विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई?
सुप्रीम कोर्ट में इंद्रा साहनी के मामले में कहा गया था कि एससी-एसटी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों में आते हैं। इस संबंध में राज्य के एससी-एसटी व्यक्ति किस प्रकार पिछड़े हुए हैं?
मंत्री परिषद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख है। इन राज्यों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक किए जाने से पहले आयोग का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ में इसके लिए कौन सी कमेटी गठित की गई?
सामान्य प्रशासन विभाग ने मंटिफाइबल डाटा आयोग के गठन का उल्लेख किया है, जिसकी रिपोर्ट शासन के पास है। यह रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत क्यों नहीं की गई?
सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावित संशोधन के संबंध में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का अभिमत अपेक्षित होना लिखा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है?
ाविधेयक में नवीन धारा स्थापित कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है। क्या शासन को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(6) के तहत पृथक से अधिनियम लाना चाहिए था?
हाईकोर्ट में राज्य शासन ने बताया है कि एससी-एसटी के व्यक्ति कम संख्या में चयनित हो रहे हैं। ऐसे में यह बताएं कि एससी-एसटी राज्य की सेवाओं में क्यों चयनित नहीं हो रहे हैं?
एसटी को 32, ओबीसी को 27, एससी को 13, इस प्रकार कुल 72 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण लागू करने से प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया और क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है?
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