अम्बिकापुर 20 अक्टूबर 2022(घटती-घटना)।. संपत्ति बंटवारे की बात को लेकर एक युवक ने वर्ष 2020 में टांगी से सिर पर हमला कर मां को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर ने आरोपी बेटे को आजिवन कारावास की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि नंदकेश्वर मझवार पिता स्व. जरहा मझवार कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुपलगा का रहने वाला है। 8 जून 2020 की शाम करीब 4.30 बजे अपने छोटे भाई शनि मझवार के साथ संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद कर रहा था। दोनों को मां मनियारो बाई समझा रही थी। इस दौरान गुस्से में नंदकेश्वर ने गुस्से में घर में रखे टांग से मां के सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। मृतिका के छोटे बेटा शनि ने घटना की जानकारी कमलेश्वरपुर पुलिस को दी। पुलिस हत्या के माले में धारा 302 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। 10 दिसंबर 2020 को मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबिकापुर को प्राप्त हुआ था। इस मामले में सुनवाई करते हुए एवं 12 साक्षियों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी नंदकेश्वर को मां की हत्या करने के मामले में आजिवन कारावास की सुजा सुनाई है।
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