अम्बिकापुर,24 सितम्बर 2022(घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के नव नियुक्त सर्वेयर सदस्य नाजमिया मस्जिद रसूलपुर के मुतवल्ली जीलानी खान ने कहा है कि राज्य की समस्त वक्फ सम्पतियों का सर्वेक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। पुरानी वक्फ की भूमि और मकान व दुकानों पर कई वर्षों से लोगों ने कब्जा कर रखा है वे न तो किराया देते हैं और न ही खाली करते हैं। ऐसे अतिक्रमणकारियों से वक्फ की सम्पति को मुक्त कराने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है तथा उन विवादों के निपटारे के लिये न्यायलय की शरण में जा रहे हैं।
जीलानी खान ने बताया कि वक्फ की सम्पति को मुक्त कराने में उच्च न्यायलय से महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। उन्होने बताया कि जामा मस्जिद डोंगरगढ़ की वक्फ सम्पत्ति चार दुकानों पर 28 वर्षों से जनरल सिंह ककड़ का कब्जा था। इस सम्बंध में वक्फ बोर्ड और वक्फ अधिकरण ने ककड़ को चारों दुकान खाली कर कब्जा छोड़ने का आदेश किया था किन्तु पूरा प्रकरण उच्च न्यायलय बिलासपुर के समक्ष पेश किया गया। न्यायलय ने वक्फ बोर्ड तथा वक्फ अधिकरण के आदेश को सही मानते हुये ककड़ 45 दिवस के अंदर दुकान खाली करने का आदेश पारित किया। किंतु ककड़ ने इस आदेश को चुनौती देते हुये सर्वोच्च न्यायलय नई दिल्ली में याचिका डाल दी। उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुये माननीय डा. जस्टिस डी. वाय. चन्द्रवूड़ व माननीय जस्टिस हीमा कोहली की पीठ ने अवैध कब्जा समय सीमा में खाली कर वक्फ संस्था को सुपुर्द करने तथा किराये की लम्बित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। सर्वेयर जीलानी खान ने कहा न्यायलय का यह फैसला वक्फ की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये नजीर बन गया है इसलिये जिन लोगों ने भी वक्फ की सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर रखा है वे स्वयं से अपना कब्जा हटाकर उसे वक्फ संस्था को सौंप दें अन्यथा उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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