अम्बिकापुर,12 सितम्बर 2022(घटती-घटना)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आरबी घोरे ने रविवार को आदर्श विद्यालय केदारपुर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि बिना लाइसेंस व बीमा के वाहन चलाना अपराध तो है ही इससे चालक को कई मुसीबतां का सामना करना पड़ सकता है। यदि बिना लाइसेंस व बीमा के वाहन चलाते हुए दुर्घटना में किसी व्यक्ति घायल हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को लाखों का क्षति पूर्ति रकम चालक को देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन्हें वाहन नहीं चलाना चाहिए तथा लोगों को भी अपनी वाहन जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें चलाने नहीं देनी चाहिए।
श्री घोरे ने कहा कि लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए तथा अपना कार्य व आचरण ऐसा रखना चाहिये जिससे दुसरो को तकलीफ न हो। सभी लोग कानून का पालन करें। कानून का पालन करने वाला व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बनता है। व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि किसी के गरिमा या संपत्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उन्हें न्याय की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्याय के खिलाफ अपराध बनता है कि नहीं इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय परिसर में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए स्थायी लोक अदालत कार्यरत है।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीलिमा सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री रश्मि मिश्रा एवं सुश्री जेनिफर लकड़ा ने मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नरेन्द्र कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी।
इस अवसर पर अधिवक्ता श्री विजय तिवारी, श्री आरएन प्रसाद, श्री कामेश्वर प्रजापति, श्री ज.ेपी. गुप्ता, श्री चन्द्रेश नन्दन झा, श्री बच्चू तिवारी, श्री के.के. मिस्त्री, श्री हेमन्त कश्यप, श्री कृष्णविश्वकर्मा व श्री हेमन्त तिवारी सहित विद्यालय स्टॉफ एवं बच्चे काफी संख्या में उपस्थित थे।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur