अंबिकापुर/बलरामपुर ,18 जुलाई 2022(घटती-घटना)। । बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 के एसडीओ एवं इंजीनियर के द्वारा बिना कार्य कराए दो करोड़ से अधिक के शासकीय राशि को फर्जीवाड़¸े कर गबन करने की शिकायत पर सरगुजा संभाग के आयुक्त ने कलेक्टर बलरामपुर को कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। मामले में शिकायतकर्ता आरटीआइ कार्यकर्ता व अधिवक्ता डीके सोनी ने अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है।
आयुक्त सरगुजा संभाग से की गई शिकायत में सूची संलग्न कर उल्लेख किया गया था कि 220.56 लाख रुपये का भुगतान जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी सर्वेक्षण एवं अनुसंधान उप संभाग रामानुजगंज के तत्कालीन प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह व उप अभियंता सुजीत कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया है। सूची में दिए गए कार्यों के कार्य स्थल का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 रामानुजगंज ने किया, जिससे ज्ञात हुआ कि वर्ष 2021-22 के दौरान कराए गए सर्वेक्षण का कार्य फर्जी एवं गुणवत्ता विहीन है। कार्यस्थल पर किसी तरह का कोई चिन्हांकन नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा कागजों में फर्जी तरीके से कार्य अंकित कर संबंधित एजेंसियों के नाम पर फर्जी भुगतान कराया गया है, जो एक आपराधिक कृत्य है। फर्जी तरीके से सर्वे कर राशि आहरण करने के संबंध में कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 ने प्रमुख अभियंता (डाटा सेंटर) जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन नया रायपुर को पत्र लिखकर भुगतान की गई शासकीय राशि की वसूली करने का आग्रह किया है। आरोप है कि उक्त दोनों अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त रुप से षड्यंत्रपूर्वक शासकीय राशि का फर्जी दस्तावेजों के सहारे आहरण किए हैं। दोनों अधिकारियों के अलावा अन्य लोग जिसको उपरोक्त राशि भुगतान किया गया है तथा उक्त राशि का चेक जिनके नाम से काटा गया है, वह भी उक्त अपराध में शामिल हैं। क्योंकि बिना सर्वे का कार्य कराए सूची के अनुसार दो करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया गया है, जो अपराधिक कृत्य है। इसलिए उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध शासकीय राशि का गबन करने के लिए, फर्जी दस्तावेज तैयार करने एवं कूटरचना के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त सरगुजा संभाग द्वारा कलेक्टर बलरामपुर को पत्र लिखकर यथोचित कार्रवाई करते हुए कार्रवाई से कार्यालय को अवगत कराने का आदेश दिया गया है।
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