अम्बिकापुर,13 जून 2022 (घटती-घटना)। डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा 24 मई 2017 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें एसएस रात्रे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के वाहन क्रमांक सीजी 12 एजी 0624 के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज की मांग की गई थी। उपरोक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन , इंश्योरेंस की प्रमाणित प्रतिलिपि। उक्त वाहन को किराए पर लिए जाने का विज्ञापन के प्रमाणित प्रतिलिपि। उक्त वाहन को किराया लेने दिनांक से आज दिनांक तक की लॉग बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि। उक्त वाहन को किराए की राशि कितनी भुगतान की गई भुगतान बिल वाउचर की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकिन 30 दिवस के अंदर जानकारी नहीं देने पर दिनांक 26 जून 2017 को प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 20 जुलाई 2017 को आदेश पारित करते हुए यह उल्लेख किया गया कि चाही गई जानकारी प्रेषित की जा चुकी है इसलिए प्रकरण निराकृत किया गया लेकिन जो जानकारी मिली वह अधूरी जानकारी थी जिसके कारण दिनांक 15 सितंबर 2017 को धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य सूचना आयोग द्वारा 12 अप्रैल 2022 को आदेश पारित करते हुए आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी कारण बताओ नोटिस के उपरांत तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एसएस रात्रे के द्वारा अपना लिखित जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें अपना पक्ष समर्थन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है। अतः दिनांक 27नंबर 2019 को जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की जाकर उसमें प्रस्तावित सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया तथा उक्त राशि की कटौती एसएस रात्रे तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अंबिकापुर जिला सरगुजा के वेतन से वसूली कर राशि शासन के खाते में जमा कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया है।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur