तीन माह से अधिक का गर्भ दवा खिलाकर गिराने का आरोप, विवाहिता को मायके छोडने के बाद रखने से किया इनकार
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। विवाहिता का गर्भपात कराने, दहेज की मांग को लेकर प्रताडि़त करने और मायके छोडऩे के बाद साथ रखने से इनकार करने का मामला सामने आया है। पीडि़ता अंजली केवट (22), निवासी दवनकरा, थाना चंदौरा, जिला सूरजपुर की शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने पति मोहरलाल सहित ससुराल पक्ष के सात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की कार्रवाई की है। मामला सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र से संबंधित होने के कारण प्रकरण को मूल घटनास्थल वाले थाने में भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, अंजली केवट ने पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को शिकायत दी थी। शिकायत की जांच में सामने आया कि अंजली और मोहरलाल का विवाह 25 अप्रैल 2026 को सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। शादी से पहले दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे, जिसके कारण अंजली गर्भवती हो गई थी। शादी के कुछ दिन बाद तबीयत खराब होने पर पति और सास उसे अंबिकापुर अस्पताल ले गए। वहां सोनोग्राफी कराने पर उसके तीन माह तीन दिन की गर्भवती होने की जानकारी मिली। आरोप है कि घर लौटने के बाद पति मोहरलाल और सास सोनामती ने फोड़ा-फुंसी की दवा बताकर उसे गर्भपात की दवा खिला दी और मालिश की, जिससे उसका गर्भपात हो गया। इसके बाद उसे मायके दवनकरा पहुंचा दिया गया। पीडि़ता का आरोप है कि ससुराल वाले अब उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हैं।
शिकायत के मुताबिक, शादी के बाद से ही दहेज में कुछ नहीं लाने की बात कहकर पीडि़ता को ताना दिया जाता था। इसमें उसके ससुर शंकर,जेठ सोनालाल, जेठानी शारदा तथा परिवार की अन्य महिलाओं धनपति और सोनामती के नाम शामिल हैं। आरोप है कि मायके छोड़ते समय ससुराल वालों ने साथ रखने के लिए दीवान पलंग,सोफा,टीवी, सिलाई मशीन और पांच लाख रुपये लाने की शर्त रखी। शंकर,जेठ सोनालाल, जेठानी शारदा तथा परिवार की अन्य महिलाओं धनपति और सोनामती के नाम शामिल हैं। आरोप है कि मायके छोड़ते समय ससुराल वालों ने साथ रखने के लिए दीवान पलंग,सोफा,टीवी, सिलाई मशीन और पांच लाख रुपये लाने की शर्त रखी।
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