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रायपुर@राजनंदिनी हत्याकांडः सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक रिमांड की खारिज,परिजनों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

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रायपुर,23 अक्टूबर 2026। मुंगेली जिले के नेवासपुर गांव में राजनंदिनी मोहले हत्याकांड के मामले में सीजेएम न्यायालय ने आरोपियों का न्यायिक रिमांड आवेदन खारिज कर दिया है। न्यायिक रिमांड खारिज होने पर परिजनों ने आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दी है। साथ ही उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर त्वरित और निष्पक्ष जांच,आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई,पीडि़त परिवार को आर्थिक सहायता देने के साथ सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।
कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उठाई न्याय की मांग : मृतिका के दादा उत्तम मोहले, अन्य परिजन,ग्रामीण और सरपंच ने 23 अक्टूबर को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजनंदिनी की मौत के मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में परिवार की आर्थिक स्थिति और घटना के बाद उत्पन्न भय के माहौल का उल्लेख किया गया है। ज्ञापन के मुताबिक, उत्तम मोहले रोजी-मजदूरी करते हैं। उनकी 17 वर्षीय नातिन राजनंदिनी अपने छोटे भाई रणवीर के साथ ग्राम नेवासपुर स्थित घर में रहती थी, जबकि उसके माता-पिता आजीविका कमाने के लिए हैदराबाद गए हुए थे। परिवार ने आरोप लगाया है कि 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी रात अजीत घृतलहरे और साहिल खाण्डे ने घर में घुसकर राजनंदिनी की गला दबाकर हत्या कर दी। ज्ञापन में मृतिका के गले पर चोट और खरोंच के निशान के साथ हाथ-पैर पर धब्बे होने का भी उल्लेख किया गया है। इन आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होनी है।
गरीब परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, सुरक्षा और आर्थिक सहायता की मांग : ज्ञापन में परिवार ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रशासन से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। परिवार के अनुसार,माता-पिता आजीविका के लिए घर से दूर रहते हैं और घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों ने गांव में असुरक्षा की भावना होने की बात कहते हुए परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उनकी मांग है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और किसी भी प्रकार के दबाव या भय के बिना कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़े। एक नाबालिग बेटी को खोने के बाद परिवार के सामने दुःख के साथ-साथ भविष्य की चिंता भी खड़ी है। ऐसे में प्रशासन से आर्थिक सहायता और सुरक्षा की मांग ज्ञापन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
रिमांड आवेदन खारिज होने के बाद धमकी मिलने की शिकायत : राजनंदिनी हत्याकांड में सीजेएमन्यायालय द्वारा आरोपियों का न्यायिक रिमांड आवेदन खारिज किए जाने के बाद मृतिका के परिजनों ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। परिजन राजमल मोहले ने 23 अक्टूबर को सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के अनुसार, राजमल मोहले को जानकारी मिली कि अजीत घृतलहरे और साहिल खाण्डे ने रास्ते में रोककर गाली-गलौज की और उनके भाई रणवीर सहित परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि इस जानकारी के बाद से वह और उनका पूरा परिवार भयभीत है। उन्होंने पुलिस से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस शिकायत के बाद परिवार की सुरक्षा का मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है। ध्यान देने की बात ये है कि धमकी से संबंधित बातें शिकायतकर्ता के आरोप हैं। घटना की स्वतंत्र पुष्टि और शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई की जानकारी सामने आना बाकी है।


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