कहा…ये न पूछा जाए कि पहली बार नाम जुड़वा रहे,लोग इससे डर रहे…
मुंबई,18 अक्टूबर 2026। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फॉर्म-6 में बदलाव का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा है। इससे एसएसआर में हटे वोटर दोबारा नाम जुड़वा सकेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि जो लोग वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाना चाहते हैं,ऐसे वोटरों से पहली बार वोटर बनने की घोषणा न कराई जाए। क्योंकि झूठी घोषणा पर एक साल तक जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि लोग इससे डर रहे हैं। कई बीएलओ ने भी इस बात की शिकायत की है। यह प्रस्ताव पिछले हफ्ते भेजा गया। महाराष्ट्र में स्स्क्र अभी चल रहा है। यहां ड्राफ्ट रोल से हटे पुराने वोटरों को भी फॉर्म-6 से नाम जुड़वाने को कहा जा रहा है। फॉर्म-6 में अभी ये बताना होता है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वा रहा है। फॉर्म में ये जानकारी देनी की बात पहली बार जोड़ी गई है। फॉर्म में यह भी घोषित करना होता है कि उसका नाम किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल नहीं है। फर्जी घोषणा करने पर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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