- हाईकोर्ट ने 5 साल की सजा रखी बरकरार,
- आरोपी को 4 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश
बिलासपुर,12 अक्टूबर 2026। रायपुर के 36 सिटी मॉल स्थित सिनेमा हॉल में महिला के सुसाइड केस में हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज कर दी है। जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आरोपी बाबली सिंह उर्फ बबलू उर्फ बोध सिंह की 5 साल की सश्रम कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा बरकरार रखी है। निचली अदालत ने उसे महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट ने आरोपी को 4 सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने और सजा भुगतने का आदेश दिया है। अगर वह तय समय में सरेंडर नहीं करता है, तो ट्रायल कोर्ट उसे हिरासत में लेकर सजा भुगतने की कार्रवाई करेगा। अभियोजन के मुताबिक, 24 मई 2013 को रायपुर के 36 सिटी मॉल स्थित सिनेमा हॉल में मंजू शर्मा ने सल्फास खा लिया था। उन्हें इलाज के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर खाने से दिल और सांस लेने में दिक्कत होना मौत की वजह बताई गई। एफएसएल की जांच में भी उनके शरीर के अंगों के नमूने (विसरा) में एल्युमिनियम फॉस्फाइड जहर की पुष्टि हुई। पुलिस ने मंजू शर्मा के पर्स से सुसाइड नोट, सल्फास की पुडि़या, फोटो और पहचान पत्र जब्त किए थे। राज्य एफएसएल के हैंड रिटेन एक्सपर्ट ने दस्तावेजों पर लिखावट और हस्ताक्षरों की जांच की। जांच में पुष्टि हुई कि सभी दस्तावेजों पर लिखावट एक ही व्यक्ति की थी। मृतका की मां ने कोर्ट में बताया था कि घटना से दो-तीन महीने पहले उनकी बेटी ने आरोपी की प्रताड़ना और बेटे को अगवा करने की धमकी मिलने की बात बताई थी।
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