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बलरामपुर@ मवेशी तस्करी के कथित मास्टरमाइंड जितेन्द्र जायसवाल की गिरफ्तारी,34 भैंस-भैंसे जब्त

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रघुनाथनगर में पुलिस की कार्रवाई,आरोपी के खिलाफ पहले से तीन मामले दर्ज,गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी
-संवाददाता-
बलरामपुर,09 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर जिले में मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रघुनाथनगर पुलिस ने कथित संगठित गिरोह के स्थानीय सप्लायर जितेन्द्र जायसवाल (34) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ग्राम केसारी का निवासी है और मवेशियों को एकत्र कर उत्तर प्रदेश की ओर भेजने वाले नेटवर्क में उसकी अहम भूमिका थी। मामले में पुलिस पहले ही 34 भैंस और भैंसों को जब्त कर एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,16 सितंबर 2026 को रघुनाथनगर पुलिस की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग मवेशियों को पैदल उत्तर प्रदेश ले जाने की तैयारी में हैं। सूचना पर पुलिस ने ग्राम केसारी में घेराबंदी की। पुलिस को देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने दीपक सोनवानी (24) को पकड़ लिया, जबकि कुछ अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके से 34 भैंस और भैंसे जब्त किए गए।
स्थानीय स्तर पर मवेशी जुटाने का आरोप : पुलिस के मुताबिक, फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। संभावित ठिकानों पर दबिश और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर जितेन्द्र जायसवाल को हिरासत में लेकर साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। जांच में पुलिस का दावा है कि जितेन्द्र स्थानीय स्तर पर किसानों और ग्रामीणों से कम कीमत पर मवेशी खरीदकर उन्हें जंगलों में छिपाता था। इसके बाद मौका देखकर मवेशियों को दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता था और कथित तौर पर उत्तर प्रदेश की ओर भेजा जाता था। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
आरोपी के खिलाफ पहले से तीन मामले : पुलिस के अनुसार, जितेन्द्र जायसवाल के खिलाफ रघुनाथनगर थाने में मवेशी तस्करी और पशु क्रूरता से संबंधित तीन पूर्व मामले दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 26/2026,127/2021 और 124/ 2025 शामिल हैं। इन मामलों में छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। वर्ष 2026 के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(1) का भी उल्लेख है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सिंह एवं रघुनाथनगर पुलिस टीम ने की। पुलिस का कहना है कि मवेशी तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।


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