-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अंबिकापुर केकेपी सिंह भदौरिया की अदालत ने बलात्कार के मामले में आरोपी गोंहदल राम कोरवा को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार 24 अप्रैल 2025 को आरोपी ने महिला के साथ उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध बलात्कार किया था। प्रकरण में पीडि़ता, उसके पति और उसके पांच वर्षीय पुत्र सहित सात अभियोजन साक्षियों के बयान कराए गए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बीएनएस की धारा 64(1) के तहत दोषसिद्ध किया, जबकि धारा 351(3) के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। लखनपुर थाना क्षेत्र के बेंदोपानी में महिला से बलात्कार के मामले में एफआईआर घटना के करीब 20 दिन बाद दर्ज हुई थी। 24 अप्रैल 2025 की घटना के बाद 14 मई को महिला ने थाने में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में आरोपी द्वारा घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने की बात कही गई थी। अदालत ने पीडि़ता, उसके पति और पांच वर्षीय पुत्र के बयानों का परीक्षण किया। कोर्ट ने माना कि गवाहों के बयानों में सामने आई मामूली विसंगतियां मामले के मूल तथ्य को प्रभावित नहीं करती हैं। पीडि़ता के पुत्र ने भी घटना के संबंध में न्यायालय में बयान दिया था। अदालत ने आरोपी को बलात्कार के आरोप में दोषी माना, लेकिन पीडि़ता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना। इसके चलते धारा 351(3) में उसे दोषमुक्त किया गया।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur