गिरफ्तारी से राहत वाला आदेश खारिज डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश पलटा
कोलकाता,25 सितम्बर 2026। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (खंडपीठ) ने शुक्रवार को कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी मिलन प्रधान को 2007 के एक आपराधिक मामले में मिली राहत खत्म कर दी। मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विठ्ठलराव घुगे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिंगल बेंच (एकल पीठ) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पुलिस को 12 अक्तूबर तक प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था। पीठ में न्यायमूर्ति ओम नारायण राय भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी को इस तरह की अंतरिम सुरक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो वह जमानत मांग सकता है। वहीं, गिरफ्तारी की आशंका होने पर आरोपी अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकता है। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि कानून सभी के लिए समान है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के मामले में अलग तरीके से विचार नहीं किया जा सकता। सिंगल बेंच का आदेश रद्द होने के बाद कांथी एसीजेएम अदालत की ओर से प्रधान को 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश प्रभावी रहेगा।
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