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अम्बिकापुर@पटवारी से मारपीट के आरोपी भाजपा नेता को 6 जिलों से किया निष्कासित

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-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। दरिमा स्थित कार्यालय में घुसकर पटवारी से मारपीट और चाकू लेकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में भाजपा नेता जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 के तहत उसे एक वर्ष के लिए छह जिलों की सीमा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर,पिता दिलेन्द्र कुजूर,निवासी ग्राम सोहगा,तहसील दरिमा,जिला सरगुजा को 10 सितंबर 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए सरगुजा,जशपुर, रायगढ़,कोरबा,बलरामपुर और सूरजपुर जिले की सीमा से निष्कासित किया गया है।
नोटिस के बाद हुई कार्रवाई : पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने जितेन्द्र कुजूर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई के लिए जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन के आधार पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लिया गया और विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया। अभियोजन एवं रिपोर्टकर्ता के साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर का आदेश जारी किया।
पटवारी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का आरोप : पुलिस के अनुसार 23 अप्रैल को जितेन्द्र कुजूर दरिमा स्थित कार्यालय पहुंचा था। वह पटवारी पर आरआई सोहगा से मोबाइल पर बात कराने का दबाव बना रहा था। बात नहीं कराने पर उसने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए कुर्सी उठाकर पटवारी पर हमला कर दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी कार से चाकू लेकर आया और पटवारी तथा चौकीदार को चाकू से हमला करने के लिए दौड़ाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था।


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