मालिक राजस्थान से हिरासत में लिया गया बेसमेंट में तोड़फोड़ से गिरी थी 5 मंजिला बिल्डिंग
नई दिल्ली,07 सितम्बर 2026। दिल्ली हॉस्टल के हॉस्टल के मालिक हरिराम बंसल को पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू टीम ने सोमवार सुबह मलबे से एक और शव निकाला। उधर 12 लोगों को बचाया गया है। इनमें 5 की हालत गंभीर है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू डॉग और कैमरे के सहायता से लोगों की तलाश की जा रही है। हॉस्टल हादसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में रविवार दोपहर करीब 1ः30 बजे हुआ। हॉस्टल 5 मंजिला इमारत में था, जो करीब 40 साल पुरानी थी। दिल्ली नगर निगम के रिकॉर्ड में इस इमारत को खतरनाक घोषित नहीं किया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इमारत के बेसमेंट में पिछले 7 दिनों से तोड़फोड़ का काम चल रहा था। बेसमेंट पहले से कमजोर था और उसमें पानी भी भरा हुआ था। खुदाई के दौरान एक पिलर खिसक गया, जिससे पूरी इमारत ढह गई। हादसे के समय वहां काम कर रहे मजदूर भी मलबे में दब गए।
सांसद मनोज कुमार झा ने पीएम मोदी को लेटर लिखा : आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने घटना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने सत्य निकेतन हॉस्टल हादसे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के रहने की व्यवस्था से जुड़े संकट को लेकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहां बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई हॉस्टल हैं। इनके आसपास ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज हैं। इसी वजह से यहां दिनभर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि, सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
हॉस्टल हादसे के लिए नगर निगम जिम्मेदार, सरकार भी जवाबदेही से
नहीं बच सकती : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हॉस्टल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा…हादसे के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के हॉस्टलों की हालत बेहद दयनीय और खराब है। सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। अदालत ने एमसीडी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एनएचआरसी और दिल्ली विश्वविद्यालय को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, पुलिस ने हॉस्टल के मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।
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