-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। महिला संबंधी अपराधों पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए थाना बतौली पुलिस टीम ने दुष्कर्म के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वारदात के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को धरदबोचा और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
घर पर अकेली देखकर जबरन की थी दरिंदगी : थाना बतौली से मिली जानकारी के अनुसार, पीडि़ता ने 1 सितंबर 2026 को थाने आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कदनई सुगाझरिया निवासी जयप्रकाश पैकरा ने उसे घर पर अकेली पाकर उसकी बेबसी का फायदा उठाया. पीडि़ता द्वारा लगातार मना करने और विरोध करने के बावजूद आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
बीएनएस की नई धाराओं के तहत मामला दर्ज : प्रार्थिया की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बतौली पुलिस ने बिना वक्त गंवाए आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 113/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (अश्लीलता/गाली-गलौज), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 64(1) (दुष्कर्म) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया।
पूछताछ में कबूला जुर्म,भेजा गया जेल : मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर आरोपी जयप्रकाश पैकरा (24 वर्ष), आत्मज सुदामा पैकरा, निवासी कदनई सुगाझरिया को हिरासत में ले लिया. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. अपराध का पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीमः इस पूरी त्वरित और सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रशिक्षु उप निरीक्षक शिव कुमार ध्रुव, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, आरक्षक राजेश खलखो, राकेश एक्का और जोगी बड़ा की सराहनीय व सक्रिय भूमिका रही।
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