-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरगुजा पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध आज 7 अगस्त 2026 की रात 9ः00 बजे से 10 अगस्त 2026 की दोपहर 12ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर शंकरघाट मंदिर से लुचकी घाट, चेंद्रा, रघुनाथपुर, बतौली तथा कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य यातायात को सुचारु बनाए रखना और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है। प्रतिबंध अवधि में रामानुजगंज रोड पर ककना मोड़ से रामानुजगंज चौक (बंगाली चौक),बंगाली चौक से खरसिया नाका (भारत माता चौक),अम्बिकापुर-बतौली मार्ग तथा खरसिया रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश और निकासी पूरी तरह बंद रहेगी। पुलिस के अनुसार बिलासपुर, बनारस,सूरजपुर और बलरामपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को 9 अगस्त दोपहर 12 बजे के बाद,जबकि रायगढ़ रोड की ओर जाने वाले भारी वाहनों को 10 अगस्त दोपहर 12 बजे के बाद छोड़ा जाएगा। रामानुजगंज की ओर से आने वाले भारी वाहन ककना मोड़-कल्याणपुर मार्ग से अम्बिकापुर आ सकेंगे। रामानुजगंज जाने वाले भारी वाहन प्रताप रोड-कल्याणपुर-ककना मोड़ होकर आवागमन करेंगे। बिलासपुर रोड से बनारस जाने वाले वाहनों का आवागमन यथावत रहेगा। मनेन्द्रगढ़ रोड से आने वाले भारी वाहन बिलासपुर रोड एवं बनारस रोड की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। सरगुजा पुलिस ने सभी ट्रांसपोर्टरों एवं भारी वाहन चालकों से अपील की है कि निर्धारित अवधि के दौरान प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन न भेजें तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।
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