अंबिकापुर@न्यायाधीश ने सुनाई हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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अंबिकापुर 31 मार्च 2022 (घटती-घटना)। 30 सितंबर 2020 को बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम खड़धोवा निवासी महेश कुमार पिता स्व. गरीबा राम ने तब्बल से वार कर गुलाबी बाई पति स्व. रंजीत राम को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मृतका के शव को उसके घर से उठाकर खेत में फेंक दिया था। मामले में बतौली पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत आरोपी महेश कुमार को गिरफ्तार करने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने आरोपी को दोष सिद्ध पाया। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।


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