रायपुर,30 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने रायपुर और कोरबा जिलों के लिए जमीन और मकान की नई सरकारी दरों (गाइडलाइन रेट) को मंजूरी दे दी है। ये संशोधित दरें शुक्रवार 30 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। यानी अब से होने वाली सभी रजिस्टि्रयां नई दरों पर होंगी। महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के तहत शहरी के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की दर में भारी कमी आई है। वहीं रायपुर में फाफाडीह की जमीन सबसे महंगी है। महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय के अनुसार, रायपुर और कोरबा के कलेक्टरों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने मंजूर कर लिए हैं। इसके बाद एनआईसी को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पंजीयन प्रक्रिया में नई दरें तुरंत लागू हो सकें। जानकारी के अनुसार, प्रमुख क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी की गई है। इससे जमीन, मकान और दुकानों की सरकारी कीमतें बढ़ेंगी। गाइडलाइन दरें बढ़ने का सीधा असर स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पर पड़ेगा। यानी पहले की तुलना में अब रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा।
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