-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। शहर में अवैध गतिविधियों पर सख्ती के तहत गांधीनगर पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में एक रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार किया है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंर्त्य अधिनियम के तहत की गई है, जिससे प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति का संकेत मिला है। नमनाकला निवासी 66 वर्षीय ओमेगा टोप्पो, जो सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर हैं, पर आरोप है कि वे अपने निवास पर बीते लगभग एक वर्ष से नियमित रूप से तथाकथित चंगाई सभा का आयोजन कर रही थीं। पुलिस के अनुसार इन सभाओं की आड़ में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। 25 जनवरी को हिंदू संगठनों से प्राप्त शिकायत के आधार पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची थी। उस समय उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि मौके पर 50 से 60 लोग उपस्थित थे,जिनमें विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे। प्रारंभिक जांच में कुछ लोगों के धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया चलने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस जब कार्रवाई के लिए आगे बढ़ी तो आरोपी द्वारा दस्तावेज दिखाने और कार्रवाई का विरोध किए जाने की बात भी सामने आई। मौके से एक रजिस्टर जब्त किया गया, जिसमें सभा में शामिल लोगों के नाम दर्ज थे। पूछताछ के लिए महिला को थाने लाया गया था,लेकिन वह वहां से फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। बुधवार को आरोपी के अपने निवास पर लौटने की सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने ओमेगा टोप्पो के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 270,299 एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंर्त्य अधिनियम की धारा 5(क) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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