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रायपुर/सूरजपुर/कोरिया@ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति

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बैकुंठपुर सहित कई जिलों को मिले डॉक्टर
-न्यूज डेस्क-
रायपुर/सूरजपुर/कोरिया, 29 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है,स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य के अलग-अलग जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति की गई है,यह आदेश 29 जनवरी 2026 को नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया,इस आदेश के अनुसार कान-नाक-गला,मेडिसिन,नेत्र रोग,एनेस्थीसिया सहित विभिन्न विशेषज्ञ ताओं के चिकित्सकों को जिला अस्पतालों एवं विशेष स्वास्थ्य इकाइयों में पदस्थ किया गया है, नियुक्त चिकित्सकों को निर्धारित फिक्स्ड सैलेरी पैकेज के आधार पर मानदेय प्रदान किया जाएगा।
बैकुंठपुर जिला अस्पताल को मिला ईएनटी विशेषज्ञ– कोरिया जिले के जिला अस्पताल बैकुंठपुर के लिए यह नियुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, यहां लंबे समय से ईएनटी विशेषज्ञ की कमी बनी हुई थी, जिसके कारण मरीजों को अमूमन अंबिकापुर या बिलासपुर रेफर किया जाता था, स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार डॉ. मुकेश कुमार हेला (कान-नाक-गला विशेषज्ञ) को जिला अस्पताल बैकुंठपुर में पदस्थ किया गया है उन्हें प्रतिमाह ₹68,750 का मानदेय मिलेगा, इस नियुक्ति से अब कान, नाक एवं गला संबंधी गंभीर रोगों के उपचार में स्थानीय मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
अन्य जिलों में भी हुई विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति-
डॉ. विनीत विश्वकर्मा (मेडिसिन विशेषज्ञ)
जिला अस्पताल चिरमिरी-भरतपुर — ₹1,15,000
डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (एनेस्थीसिया विशेषज्ञ)
जिला अस्पताल मनेन्द्रगढ़ — ₹1,03,125
डॉ. सान्वी सिन्हा (नेत्र रोग विशेषज्ञ)
जिला अस्पताल रामानुजगंज — ₹1,03,125
डॉ. प्रीतम प्रसाद कुश (नेत्र रोग विशेषज्ञ)
जिला अस्पताल सारंगढ़ — ₹1,03,125
डॉ. सचिन जायसवाल (मेडिसिन विशेषज्ञ)
जेरियाट्रिक केयर वार्ड, सरगुजा — ₹1,48,500
डॉ. सुशील जायसवाल (मेडिसिन विशेषज्ञ)
जिला अस्पताल सरगुजा — ₹1,48,500

संविदा नियुक्ति की प्रमुख शर्तें- स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में नियुक्ति से जुड़ी विस्तृत शर्तें भी स्पष्ट की गई हैं सभी नियुक्तियाँ संविदा आधार पर की गई हैं, संविदा अवधि 31 मार्च 2026 तक अथवा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी, चिकित्सकों को मानव संसाधन नीति 2018 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, वेतन पूरी तरह फिक्स्ड सैलेरी पैकेज के अनुसार देय होगा, किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता या निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी।
01 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण अनिवार्य- आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी चयनित चिकित्सकों को 01 फरवरी 2026 तक अपने-अपने नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा,निर्धारित तिथि तक ज्वाइन नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जा सकती है।
ज्वाइनिंग के समय अनिवार्य दस्तावेज- चिकित्सकों को ज्वाइनिंग के दौरान शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मेडिकल काउंसिल पंजीयन, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती- विशेषज्ञ चिकित्सकों की यह नियुक्ति ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों के लिए विशेष रूप से राहतकारी मानी जा रही है, जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ उपलब्ध होने से रेफरल मामलों में कमी आएगी,मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा, सरकारी अस्पतालों पर जनता का भरोसा मजबूत होगा विशेषकर कोरिया, सरगुजा, मनेन्द्रगढ़ जैसे दूरस्थ जिलों में यह नियुक्ति स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती देगी।


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