पति ने बेडरूम में लगाए सीसीटीवी कैमरे,हाईकोर्ट को सौंपे फुटेज, फैमिली-कोर्ट को दोबारा सुनवाई के आदेश…
बिलासपुर,27 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पति ने तलाक के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को न्यूड वीडियो कॉल करती थी। हाईकोर्ट को फुटेज भी सौंपे हैं। वहीं पत्नी ने कहा कि पति बेडरूम में कैमरे लगवाकर नजर रखता था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद महासमुंद फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। केस की दोबारा सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज वाली सीडी को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामला 4 साल से अधिक समय से लंबित है, इसलिए फैमिली कोर्ट इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाए। जस्टिस संजय के. अग्रवाल और अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, सीडी या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फैमिली कोर्ट की कार्यवाही में सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उनके साथ इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65-बी के तहत सर्टिफिकेट नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 14 और 20 के तहत, फैमिली कोर्ट के पास किसी भी विवाद को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए किसी भी दस्तावेज या सबूत को स्वीकार करने की शक्ति है। भले ही वह तकनीकी रूप से एविडेंस एक्ट की सभी जरूरतों को पूरा न करता हो। दरअसल,तमनार थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, महासमुंद की रहने वाली एक महिला की शादी रायगढ़ निवासी युवक के साथ साल 2012 में हुई थी।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur