तीनों आरोपियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास, 2-2 लाख रुपये अर्थदंड
कोरिया,14 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। मादक पदार्थ तस्करी के एक गंभीर प्रकरण में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस), बैकुंठपुर, जिला कोरिया ने कड़ा फैसला सुनाया है, 70 किलोग्राम गांजा की तस्करी से जुड़े इस मामले में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 20 (बी)(ii)(C) के तहत 15-15 वर्ष का कठोर कारावास एवं प्रत्येक पर 2,00,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। यह निर्णय शैलेश कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), कोरिया-बैकुंठपुर द्वारा पारित किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-अदालती अभिलेखों के अनुसार घटना दिनांक 01 जुलाई 2021 की है, पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में गांजा जब्त किया गया था, विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ और लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किए।
अभियोजन पक्ष- राज्य की ओर से प्रकरण की पैरवी कामिनी राजवाड़े,लोक अभियोजक ने की। अभियोजन ने न्यायालय में तर्क रखा कि मादक पदार्थों का अवैध व्यापार समाज,विशेषकर युवाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। व्यावसायिक मात्रा होने के कारण कठोर दंड आवश्यक है,जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया।
बचाव पक्ष-आरोपियों की ओर से पी. आर. घनश्याम, अधिवक्ता उपस्थित रहे। बचाव पक्ष ने आरोपियों के पक्ष में दलीलें प्रस्तुत कीं,परंतु न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों व अभिलेखों के आधार पर उन्हें दोषसिद्ध पाया।
अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा
न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि कोई आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त 01 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा।
न्यायिक अभिरक्षा एवं सजा वारंट
तीनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। निर्णय के पश्चात सजा वारंट तैयार कर उन्हें जिला जेल बैकुंठपुर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
जब्त मादक पदार्थ का निस्तारण
प्रकरण में जब्त 70 किलोग्राम गांजा के अंतिम निस्तारण/नष्टिकरण हेतु एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम समिति को कार्रवाई करने के आदेश भी न्यायालय ने पारित किए हैं।
न्यायालय का सख्त संदेश
विशेष न्यायालय के इस निर्णय को मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कड़ा और स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी पर कानून किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा।
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