7 युवतियों सहित 10 पर एफआईआर
कोरबा, 06 मार्च 2022(घटती-घटना)। बालको में कार्यरत एक ठेका कर्मी को रकम दोगुना करने का झांसा देकर पहले ठगा गया। इसके बाद बलात्कार कराने का झूठा आरोप लगाकर फर्जी क्राइम ब्रांच वाला पुलिस बनकर धमकाया गया। ठगी और धमकी के चक्कर में ढाई लाख रुपए ठेका कर्मी गवां बैठा। उसकी रिपोर्ट पर 10 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है जिसमें 7 युवतियां भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार दर्री थानांतर्गत ग्राम लाटा निवासी मनोज कुमार विश्वकर्मा बालको प्लांट में ठेका श्रमिक है। मई 2021 में उसके मोबाइल पर कृतिका अग्रवाल नामक युवती ने आंध्रप्रदेश चेन्नई से फोन किया और अपनी टेलीकॉम कम्यूनिकेशन कंपनी में जुड़कर डबल इन्कम हासिल करने की बात कही। इसके बाद दूसरे मोबाइल नंबर से अलीशा नामक युवती ने फोन कर मेडिकल के लिए कुछ रकम जमा करने कहा। उसने मीट एंड डेटिंग ग्रुप में ज्वाइन होना बताकर मोबाइल के जरिए किस्तों में 45 हजार 500 रुपए चंदना डे नामक युवती के खाते में जमा करवाया। इसके कुछ दिन बाद कृतिका अग्रवाल ने पुन: फोन कर बताया कि उसकी (मनोज कुमार की) जमा रकम लेकर अलिशा भाग गई है। फिर कृतिका और दीपक ने एक अन्य नंबर से फोन कर जमा रकम वापस दिलवाने की बात कह 45 हजार 500 रुपए फिर से जमा करने कहा जिससे मनोज ने इन्कार कर दिया। बाद में जांजगीर-चांपा जिले के महाराजा होटल में बैठक में आने के लिए कहा गया गया जिसमें मनोज शामिल नहीं हुआ। कृतिका का पुन: फोन आया और कंपनी को 63 हजार रुपए जमा कराने कहा ताकि पुराना जमा रकम 45 हजार 500 रुपए वापस मिल जाए। झांसे में आकर 63 हजार रुपए सोनिया डिबेटा के मोबाइल में जमा कराया। इसके बाद दीपक महतो नामक युवक ने खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिस बताकर माही नामक युवती का बलात्कार करवाने धमकाया और आरोप से बचने के लिए 5 लाख रुपए मांगा। इसके बाद अविनाश नामक युवक का फोन आया जिसने दीपक से नहीं डरने की बात कह कंपनी द्वारा हैंडल कर लेने की बात कही और पुराना जमा राशि वापस करने के लिए अभिषेक गांगुली व सिबा आरती के गूगल पे अकाउंट में 19 हजार 500 रुपए जमा कराया। इसके बाद नवरात्रि के समय दीपक ने फिर से 8 हजार 500 रुपए जमा करने कहा। इस तरह कुल ढाई लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। मनोज की रिपोर्ट पर कृतिका अग्रवाल, दीपक साव, सोनिया डिबेटा, ऋतु भाटिया, दीपक महतो, माही, अंकिता, संजना शर्मा उर्फ अलिशा व अभिषेक गांगुली के विरुद्ध धारा 420, 34 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है।
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